Ipc धारा १८१ : शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान (शपथ लिए बिना सत्यनिष्ठ घोषणा करना) कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान (शपथ लिए बिना सत्यनिष्ठ घोषणा करना) पर मिथ्या कथन :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १८१ : शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान (शपथ लिए बिना सत्यनिष्ठ घोषणा करना) कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान (शपथ लिए बिना सत्यनिष्ठ घोषणा करना) पर मिथ्या कथन : (See section 216 of…

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