Ipc धारा १६७ : कोई लोकसेवक, जो क्षति (हानी) कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १६७ : कोई लोकसेवक, जो क्षति (हानी) कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है : (See section 201 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज…

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