Ipc धारा १७१ ङ : रिश्वत के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १७१ ङ : रिश्वत के लिए दण्ड : (See section 173 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : रिश्वत । दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या यदि सत्कार के रुप में ही ली…

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Ipc धारा १७१ घ : निर्वाचनों मे प्रतिरुपण करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १७१ घ : निर्वाचनों मे प्रतिरुपण करना : (See section 172 of BNS 2023) जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन…

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Ipc धारा १७१ ग : निर्वाचनों में असम्यक् (अनुचित) असर डालना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १७१ ग : निर्वाचनों में असम्यक् (अनुचित) असर डालना : (See section 171 of BNS 2023) १) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बांध (मुक्त) प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन…

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Ipc धारा १७१ ख : रिश्वत :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १७१ ख : रिश्वत : (See section 170 of BNS 2023) १) जो कोई - एक) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण (इनाम) देता है कि वह उस व्यक्ती को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का…

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Ipc धारा १७१ क : अभ्यर्थी (उम्मीदवार), निर्वाचन अधिकार परिभाषित :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० अध्याय ९-क : १.(निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में : धारा १७१ क : अभ्यर्थी (उम्मीदवार), निर्वाचन अधिकार परिभाषित : (See section 169 of BNS 2023) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए - २.(क) अभ्यर्थी (उम्मीदवार) से वह व्यक्ति अभिप्रेत है…

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Ipc धारा १७१ : कपटपर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोषाक पहनना या टोकन को धारण करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १७१ : कपटपर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोषाक पहनना या टोकन को धारण करना : (See section 205 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना…

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Ipc धारा १७० : लोक सेवक का प्रतिरुपण करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १७० : लोक सेवक का प्रतिरुपण करना : (See section 204 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : लोक सेवक का प्रतिरुपण । दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों । संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय…

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Ipc धारा १६९ : कोई लोकसेवक, जो विधिविरुद्ध रुप से संपत्ति क्रय (खरिद) करता है या उसके लिए बोली लगाता है :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १६९ : कोई लोकसेवक, जो विधिविरुद्ध रुप से संपत्ति क्रय (खरिद) करता है या उसके लिए बोली लगाता है : (See section 203 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रुप से संपत्ति क्रय…

Continue ReadingIpc धारा १६९ : कोई लोकसेवक, जो विधिविरुद्ध रुप से संपत्ति क्रय (खरिद) करता है या उसके लिए बोली लगाता है :

Ipc धारा १६८ : कोई लोकसेवक, जो विधिविरुद्ध रुप से व्यापार में लगता है :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १६८ : कोई लोकसेवक, जो विधिविरुद्ध रुप से व्यापार में लगता है : (See section 202 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रुप से व्यापार में लगता है । दण्ड :एक वर्ष के…

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Ipc धारा १६७ : कोई लोकसेवक, जो क्षति (हानी) कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १६७ : कोई लोकसेवक, जो क्षति (हानी) कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है : (See section 201 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज…

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Ipc धारा १६६ ख : १.(पीडित का उपचार न करने के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १६६ ख : १.(पीडित का उपचार न करने के लिए दण्ड : (See section 200 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : अस्पताल द्वारा पीडित का उपचार न किया जाना । दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या…

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Ipc धारा १६६ क : १.(कोई लोकसेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १६६ क : १.(कोई लोकसेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है : (See section 199 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है…

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Ipc धारा १६६ : कोई लोकसेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १६६ : कोई लोकसेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है : (See section 198 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित…

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Ipc धारा १६१ से १६५ क : निरसित :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० अध्याय ९ : लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबधित अपराधों के विषय में : धारा १६१ से १६५ क : निरसित : भष्ट्राचार निवारण अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ४९) की धारा ३१ द्वारा निरसित ।

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Ipc धारा १५९ : दंगा (झगडा /लडाई / कलह) :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १५९ : दंगा (झगडा /लडाई / कलह) : (See section 194(1) of BNS 2023) जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोकस्थान में लडकर लोक शांति में विघ्न डालते है, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते है ।…

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Ipc धारा १५३ ख : १.(राष्ट्रीय अखण्डता (संघटन) पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन(अभ्यारोपण / तोहमत), प्राख्यान (बयान / दृढ कथन) :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १५३ ख : १.(राष्ट्रीय अखण्डता (संघटन) पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन(अभ्यारोपण / तोहमत), प्राख्यान (बयान / दृढ कथन) : (See section 197 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन,…

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Ipc धारा १५३ क : १.(धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समुहों के बिच शत्रुता का संप्रवर्तन (उन्नत्त करना / अभिवृद्धी) और सौहार्द (मेल) बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १५३ क : १.(धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समुहों के बिच शत्रुता का संप्रवर्तन (उन्नत्त करना / अभिवृद्धी) और सौहार्द (मेल) बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना : (See section 196…

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Ipc धारा १५३ : बल्वा (दंगा / उपद्रव) कराने के आशय स्वैरता (अनियंत्रित) प्रकोपन (उत्तेजना) दोना – यदि बल्वा किया जाए – यदि बल्वा न किया जाए :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १५३ : बल्वा (दंगा / उपद्रव) कराने के आशय स्वैरता (अनियंत्रित) प्रकोपन (उत्तेजना) दोना - यदि बल्वा किया जाए - यदि बल्वा न किया जाए : (See section 192 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : बल्वा कराने…

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Ipc धारा १५२ : जब कोई लोकसेवक जब बल्वा (उपद्रव / दंगा ) इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १५२ : जब कोई लोकसेवक जब बल्वा (उपद्रव / दंगा ) इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना : (See section 195 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : लोकसेवक जब…

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Ipc धारा १४९ : विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य (सार्वजनिक/आम) उद्देश को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १४९ : विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य (सार्वजनिक/आम) उद्देश को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी : (See section 190 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध…

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