Ipc धारा ४६० : रात्रौ प्रच्छन्न(गुप्त) गृह अतिचार या रात्रौ गृहभेदन में संयुक्तत: सम्पृक्त समस्त व्यक्ती दण्डनीय है, जबकि उसमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ४६० : रात्रौ प्रच्छन्न(गुप्त) गृह अतिचार या रात्रौ गृहभेदन में संयुक्तत: सम्पृक्त समस्त व्यक्ती दण्डनीय है, जबकि उसमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो : (See section 331(8) of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध…

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