Ipc धारा ४०७ : वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग (विश्वासघात) :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ४०७ : वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग (विश्वासघात) : (See section 316(3) of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : वाहक, घाटवाल, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग । दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना । संज्ञेय या असंज्ञेय…