Ipc धारा ३१९ : उपहति :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० उपहति के विषय में : धारा ३१९ : उपहति : (See section 114 of BNS 2023) जो कोई किसी व्यक्ती को शारीरिक पीडा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है ।

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