Ipc धारा २८२ : असुरक्षित या अति लदे हुए जलयान में भाडे के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ती का प्रवहण (संवहन) :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा २८२ : असुरक्षित या अति लदे हुए जलयान में भाडे के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ती का प्रवहण (संवहन) : (See section 284 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : जल द्वारा किसी व्यक्ति का भाडे पर प्रवहण…

Continue ReadingIpc धारा २८२ : असुरक्षित या अति लदे हुए जलयान में भाडे के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ती का प्रवहण (संवहन) :