Ipc धारा २२२ : दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ती को पकडने के लिए आबद्ध (बंधा हुआ) लोक सेवक द्वारा पकडने का साशय लोप :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा २२२ : दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ती को पकडने के लिए आबद्ध (बंधा हुआ) लोक सेवक द्वारा पकडने का साशय लोप : (See section 260 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : न्यायालय के…

Continue ReadingIpc धारा २२२ : दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ती को पकडने के लिए आबद्ध (बंधा हुआ) लोक सेवक द्वारा पकडने का साशय लोप :