Ipc धारा १८२ : १.(लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दुसरे व्यक्ति को क्षति (नुकसान) करने के लिए करे, इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १८२ : १.(लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दुसरे व्यक्ति को क्षति (नुकसान) करने के लिए करे, इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना : (See section 217 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : किसी लोक सेवक…

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