Fssai धारा ५३ : भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५३ : भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति : १) कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी विज्ञापन का प्रकाशन करता है या उस प्रकाशन का कोई पक्षकार है, जिसमें - (a) क) किसी खाद्य का मिथ्या वर्णन है; या (b)…

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