Constitution अनुच्छेद ६०: राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
भारत का संविधान अनुच्छेद ६०: राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति…