Constitution अनुच्छेद ५८ : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ५८ : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं । १) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह - क) भारत का नागरिक है, ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और ग) लोक सभा का…

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