Constitution अनुच्छेद ३११ : संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना ।
भारत का संविधान अनुच्छेद ३११ : संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना । १)किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का…