Constitution अनुच्छेद ३१० : संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ३१० : संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि । १) इस संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथाउपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य…

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