Constitution अनुच्छेद २९३ : राज्यों द्वारा उधार लेना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २९३ : राज्यों द्वारा उधार लेना । १)इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोर्स हों, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल…

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