Constitution अनुच्छेद २६७ : आकस्मिकता निधि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २६७ : आकस्मिकता निधि । १) संसद्, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जो भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी…

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