Constitution अनुच्छेद २३४ : न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २३४ : न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती । जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध…

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