Constitution अनुच्छेद २२३ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २२३ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति । जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय…

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