Constitution अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति । यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में…

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