Constitution अनुच्छेद १२४ख : आयोग के कृत्य ।
भारत का संविधान अनुच्छेद १२४-ख : १.(आयोग के कृत्य । राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, - क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए…