Child labour act धारा १८ : नियम बनाने की शक्ति :
बालक श्रम अधिनियम १९८६ धारा १८ : नियम बनाने की शक्ति : १) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बना सकेगी । २) विशिष्टतया और पूर्वगामी…