Bsa धारा १३५ : जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों को पेश किया जाना :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा १३५ : जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों को पेश किया जाना : कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को, या किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसके बल पर वह गिरवीदार…

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