Bsa धारा १०१ : न पढी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य :
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा १०१ : न पढी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य : ऐसी लिपि का, जो पढी न जा सके या सामान्यत: समझी न जाती हो, विदेशी, अप्रचलित, पारिभाषिक, स्थानिक और प्रांतीय शब्द प्रयोगों का, संक्षेपाक्षरों…