Bnss धारा ७४ : वारण्ट किसको निर्दिष्ट होंगे :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ७४ : वारण्ट किसको निर्दिष्ट होंगे : १) गिरफ्तारी का वारण्ट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारीयों को निर्दिष्ट होगा; किन्तु यदि ऐसे वारण्ट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरन्त न मिल सेक…

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