Bnss धारा ५६ : गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा :
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५६ : गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा : अभियुक्त (आरोपी) की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्तियुक्त (उचित) देख-रेख करे ।