Bnss धारा १८९ : जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोडा जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८९ : जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोडा जाना : यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं…

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