Bnss धारा १०८ : मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १०८ : मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है : कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारण्ट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिती में तलाशी ली जाने…

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