Bnss धारा १९१ : परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १९१ : परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना : किसी परिवादी या साक्षी से, जो किसी न्यायालय में जा रहा है, पुलिस अधिकारी के साथ…

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Bnss धारा १९० : जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १९० : जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना : १) यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य…

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Bnss धारा १८९ : जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोडा जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८९ : जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोडा जाना : यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं…

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Bnss धारा १८८ : अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८८ : अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट : जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा ।

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Bnss धारा १८७ : जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८७ : जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया : १) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा ५७ द्वारा…

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Bnss धारा १८६ : पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८६ : पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है : १) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उपनिरिक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी, जो अन्वेषण कर…

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Bnss धारा १८५ : पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८५ : पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी : १) जब कभी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के…

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Bnss धारा १८४ : बलात्संग के पीडित व्यक्ति की चिकित्सीय परिक्षा :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८४ : बलात्संग के पीडित व्यक्ति की चिकित्सीय परिक्षा : १) जहाँ, ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस स्त्री के शरीर की, जिसके साथ बलात्संग…

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Bnss धारा १८३ : संस्वीकृतियों (अपराध स्वीकृती / कबुल करना) और कथनों को अभिलिखित करना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८३ : संस्वीकृतियों (अपराध स्वीकृती / कबुल करना) और कथनों को अभिलिखित करना : १) उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट, जिसमें किसी अपराध के किए जाने के बारे में इत्तिला रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता…

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Bnss धारा १८२ : कोई उत्प्रेरणा (प्रलोभन / लालच) न दिया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८२ : कोई उत्प्रेरणा (प्रलोभन / लालच) न दिया जाना : १) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ की धारा २२ में यथावर्णित कोइ उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न…

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Bnss धारा १८१ : पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८१ : पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना : १) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन…

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Bnss धारा १८० : पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८० : पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा : १) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला कोई पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति…

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Bnss धारा १७९ : साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १७९ : साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति : १) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर…

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Bnss धारा १७८ : अन्वेषण या प्रारंभिक जाँच करने की शक्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १७८ : अन्वेषण या प्रारंभिक जाँच करने की शक्ति : ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा १७६ के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठिक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित…

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Bnss धारा १७७ : रिपोर्ट कैसे दी जाएगी :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १७७ : रिपोर्ट कैसे दी जाएगी : १) धारा १७६ के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, जिसे राज्य…

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Bnss धारा १७६ : अन्वेषण के लिए प्रक्रिया :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १७६ : अन्वेषण के लिए प्रक्रिया : १) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इत्तिला प्राप्त होने पर अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा १७५…

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Bnss धारा १७५ : संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १७५ : संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति : १) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जाँच या विचारण करने की…

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Bnss धारा १७४ : असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १७४ : असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण : १)जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है तब वह…

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Bnss धारा १७३ : संज्ञेय मामलों में इत्तिला :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अध्याय १३ : पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ : धारा १७३ : संज्ञेय मामलों में इत्तिला : १) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया…

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Bnss धारा १७२ : व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरुप बाध्य होना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १७२ : व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरुप बाध्य होना : १) सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन उनके किसी कर्तव्यों को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरुप बाध्य होंगे ।…

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