Bnss धारा ५० : आक्रामक आयुधों (हत्यार) का अभिग्रहण (जब्त) करने की शक्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५० : आक्रामक आयुधों (हत्यार) का अभिग्रहण (जब्त) करने की शक्ति : पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तारी करणे के तुरन्त पश्चात, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो…

Continue ReadingBnss धारा ५० : आक्रामक आयुधों (हत्यार) का अभिग्रहण (जब्त) करने की शक्ति :