Bnss धारा २६६ : प्रतिरक्षा का साक्ष्य :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २६६ : प्रतिरक्षा का साक्ष्य : १) तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे; और यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में फाईल करेगा…

Continue ReadingBnss धारा २६६ : प्रतिरक्षा का साक्ष्य :