Arms act धारा ९ : तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ९ : तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध : १) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी - (a)क) एक) जिसने…

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