Ndps act धारा ६८-घ : सक्षम प्राधिकारी :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा ६८-घ : सक्षम प्राधिकारी : १) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, १.(किसी सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त) या आय-कर आयुक्त या समतुल्य पंक्ति के केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी को इस अध्याय के…

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