IT Act 2000 धारा ६६च : साइबर आतंकवाद के लिए दंड :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ६६च : साइबर आतंकवाद के लिए दंड : १) जो कोई,- (A)अ) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता के किसी वर्ग में १)कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंचे…

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