Pcr act धारा ५ : अस्पतालों, आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड :
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ५ : अस्पतालों, आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड : जो कोई अस्पृश्यता के आधार पर- (a)(क) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, शिक्षा-संस्था, या १.(***) किसी छात्रवास में, यदि वह अस्पताल, औषधालय,…