JJ act 2015 धारा ५२ : योग्य व्यक्ति ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५ धारा ५२ : योग्य व्यक्ति । १) बोर्ड या समिति, किसी बालक की देखरेख, संरक्षण और उपचार के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी बालक को अस्थायी रुप से लेने के लिए…

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