JJ act 2015 धारा ४८ : विशेष गृह ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५ धारा ४८ : विशेष गृह । १) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में, जो विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित हों, जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया…

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