IT Act 2000 धारा ४७ : न्यायानिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार की जाने वाली बातें :
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ४७ : न्यायानिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार की जाने वाली बातें : इस अध्याय के अधीन प्रतिकर की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी, निम्नलिखित बातों पर सम्यक् ध्यान देगा, अर्थात्:- (a)क)व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित फायदे की…