Dpa 1961 धारा ३ : दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ती :

दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१ धारा ३ : दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ती : १.(१)) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा २.(तो वह कारावास से, जिसकी अवधि ३.(पांच वर्ष…

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