Arms act धारा ३६ : कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३६ : कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना : १) हर व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान हो, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर…