Bnss धारा ३१४ : अभियुक्त या उसके वकिल को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ३१४ : अभियुक्त या उसके वकिल को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना : १) जब कभी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाए जिसे अभियुक्त नहीं समझता है और वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित है तब खुले न्यायालय में…

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