Mv act 1988 धारा १६३ : १.(धारा १६१ के अधीन संदत्त प्रतिकर के कतिपय मामलों में प्रतिदाय :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १६३ : १.(धारा १६१ के अधीन संदत्त प्रतिकर के कतिपय मामलों में प्रतिदाय : १) धारा १६१ के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको हुई घोर उपहति की बाबत प्रतिकर का संदाय इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा…

Continue ReadingMv act 1988 धारा १६३ : १.(धारा १६१ के अधीन संदत्त प्रतिकर के कतिपय मामलों में प्रतिदाय :