Bsa धारा १२५ : साक्षी का मौखिक रुप से संसूचित करने में असमर्थ होना :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा १२५ : साक्षी का मौखिक रुप से संसूचित करने में असमर्थ होना : ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है , ऐसी किसी अन्य रीति में, जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या संकेत चिन्हों…

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