Constitution अनुच्छेद ९४ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना ।
भारत का संविधान अनुच्छेद ९४ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना । लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य- क) यदि लोक सभा का सदस्य नहीं रहता है तो…