Constitution अनुच्छेद ९३ : लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।
भारत का संविधान अनुच्छेद ९३ : लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष । लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष…