Constitution अनुच्छेद ८९ : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति ।
भारत का संविधान संसद् के अधिकारी : अनुच्छेद ८९ : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति । १) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा । २)राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त…