Constitution अनुच्छेद ६७ : उपराष्ट्रपति की पदावधि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ६७ : उपराष्ट्रपति की पदावधि । उपराष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : परंतु - क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा…

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