Constitution अनुच्छेद ५२ : भारत का राष्ट्रपति ।

भारत का संविधान भाग ५ : संघ : अध्याय १ : कार्यपालिका : राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति । अनुच्छेद ५२ : भारत का राष्ट्रपति । भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

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