Constitution अनुच्छेद ४६ : अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृध्दि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ४६ : अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृध्दि । राज्य, जनता के दुर्बल वर्गो के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ४६ : अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृध्दि ।