Constitution अनुच्छेद ३३४ : १.(स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना) ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ३३४ : १.(स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना) । इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, - क)लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और…

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