Constitution अनुच्छेद ३३१ : लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व ।
भारत का संविधान अनुच्छेद ३३१ : लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व । अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल -भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक…